Barabanki: अब फोन पर पति ने कहा तलाक-तलाक-तलाक

Husband given triple talaq on phone in barabanki
Barabanki: अब फोन पर पति ने कहा तलाक-तलाक-तलाक
Barabanki: अब फोन पर पति ने कहा तलाक-तलाक-तलाक

डिजिटल डेस्क, बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी में फोन पर तीन तलाक देन का मामला सामने आया है। पति ने उसकी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि शादी के पांच साल बाद भी उसकी कोई संतान नहीं हुई। इस मामले की महिला ने एएसपी दिगम्बर कुशवाहा के पास शिकायत की है। एएसपी ने संबंधित इलाके की पुलिस को जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर  रोक लगा रखी है। वहीं संसद में भी तीन तालक का कानून बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं।


पति ने घर से निकाला

पीड़िता अमरीन बानो सलेमपुर की रहने वाली हैं। अमरीन ने एएसपी को दिए अपने पत्र में बताया कि उसकी शादी पांच साल पहले सलेमपुर में मोहम्मद मोबीन से हुई थी। उसकी शादी को पांच साल हो चुके है, लेकिन कोई संतान नहीं है। इसी कारण से उनके पति ने उत्पीड़न शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले पति और ससुर ने उसे घर से जबरन निकाल दिया। जिसके बाद वह मायके चली गई। 24 जनवरी को उसके पति मोहम्मद मोबीन ने उसे मोबाइल पर कॉल की और अचानक उससे तीन बार तलाक बोल दिया। महिला ने पत्र में लिखा कि इसके बाद उसे पता चला कि उसका पति किसी अन्य महिला से रविवार को दूसरा निकाह करने वाला है। महिला ने बताया कि उसने तीन बार फोन पर तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने पर 25 जनवरी को थाना बड्डूपुर जाकर सूचना दी और मुकदमा दर्ज करने की मांग की, लेकिन वहां की पुलिस ने सुनवाई नहीं की।


मोदी सरकार ला रही है कानून
 
गौरतलब है कि तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार कानून बनाने जा रही है। तीन तालक को अपराध करार देने वाला बिल लोकसभा में पास भी हो चुका है, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया है। इस बिल में तीन तलाक देने वाले पति पर जुर्माने के साथ साथ जेल का प्रावधान रखा गया है। 

 
बिल की प्रमुख बातें

- गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा ट्रिपल तलाक
- बिल में है तीन साल तक की जेल का प्रावधान
- जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू नहीं होगा
- ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता का अधिकार
- मजिस्ट्रेट तय करेंगे गुजारा भत्ता

Created On :   28 Jan 2018 5:09 AM GMT

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