लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Lahore High Court stay on arrest of terrorist Hafiz Saeed
लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट से 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद की याचिका मंजूर कर ली है और अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी से सरकार को रोक दिया है। गौरतलब है कि आतंकी हाफिज सईद ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की टीम के दौरे से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की टीम गुरुवार को इस्लामाबाद पहुंचने वाली है।

जस्टिस अमिनुद्दीन खान ने बुधवार को हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई की और सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेने से रोक दिया। खान ने इस मामले में पाकिस्तान सरकार को 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद हाफिज की गिरफ्तारी अब 17 मार्च तक नहीं हो सकती है।

हाफिज सईद की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पाकिस्तान सरकार उसे भारत और अमेरिका के दबाव में गिरफ्तार करना चाहती है। सईद की ओर से वकील ए. के. डोगर ने कोर्ट से कहा कि UNSC की टीम पाकिस्तान आने वाली है और सरकार इस टीम के यहां रहते हुए हाफिज के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लेना चाहती है।

वकील ने कोर्ट से कहा कि पाक सरकार भारत और अमेरिका के दबाव में आकर उनके क्लाइंट को गिरफ्तार कर सकती है। डोगर ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि कानून व्यवस्था का हवाला देकर पंजाब सरकार ने हाफिज सईद को पिछले साल 10 महीने के लिए नजरबंद कर रखा, जबकि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था।
 

Created On :   24 Jan 2018 12:35 PM GMT

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