मप्र में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा होंगे 182 बंदी, दुष्कर्म के आरोपियों को राहत नहीं

मप्र में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा होंगे 182 बंदी, दुष्कर्म के आरोपियों को राहत नहीं
  • जिन्हें जुर्माना से दण्डित किया गया है, वे जुर्माना राशि 15 अगस्त तक जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिहाई की पात्रता होगी
  • 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदियों की सशर्त रिहाई की जा रही है। वहीं, दुष्कर्म के किसी भी आरोपी की रिहाई नहीं होगी।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर 182 बंदी रिहा हो रहे हैं। ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील लंबित है, उनको अपील के निराकरण के उपरांत रिहाई की पात्रता होगी। जिन्हें जुर्माना से दण्डित किया गया है, वे जुर्माना राशि 15 अगस्त तक जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिहाई की पात्रता होगी। जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा भुगतना शेष है, उन्हें शेष सजा भुगतने हेतु रोका जायेगा। जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा।

गृह मंत्री ने आगे बताया कि यदि कोई बंदी अन्य राज्य के प्रकरण में दण्डित किया गया है तो वह संबंधित राज्य में स्थानान्तरित किया जायेगा। 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है। प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण में सजा माफी नहीं दी जा रही है।

(आईएएनएस)

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Created On :   25 July 2023 11:25 AM GMT

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