केंद्रीय एजेंसियों को पूछताछ की अनुमति देने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे अभिषेक बनर्जी

केंद्रीय एजेंसियों को पूछताछ की अनुमति देने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे अभिषेक बनर्जी
Abhishek Banerjee to challenge Calcutta HC's decision allowing central agencies to question him
  • कलकत्ता हाई कोर्ट
  • तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी
  • जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जज बेंच के फैसले को चुनौती
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जज बेंच के फैसले को चुनौती देंगे। फैसले में केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी हाई कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती के मामले में उनसे पूछताछ करने की इजाजत दी गई थी।

उन्होंने कहा, मुझे पहले आदेश की एक प्रति प्राप्त करने दें। मेरे पास कलकत्ता हाई कोर्ट के विविजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद मैं निश्चित रूप से इस पर निर्णय लूंगा।

कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के जस्टिस सिन्हा के फैसले पर उन्होंने कहा कि हालांकि वह कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका सवाल यह है कि कोर्ट में और भी कई मामले दायर हैं जहां इसी तरह का विवाद है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह जानबूझकर केंद्रीय एजेंसी की पूछताछ को टालने की कोशिश कर रहे हैं।

ये बेबुनियाद आरोप हैं, मुझसे पूछताछ हुई है और कभी टालमटोल नहीं किया। एक बार मुझे दिल्ली बुलाया गया था और उस मामले में मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि चूंकि मामला कोलकाता में दायर किया गया है, इसलिए पूछताछ भी कोलकाता में ही होनी चाहिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं किसी भी तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह किसी भी तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के दोषी पाए जाते हैं, तो वह सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं।

आईएएनएस

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Created On :   18 May 2023 6:18 PM IST

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