लोकतंत्र का हिस्सा प्रोटेस्ट: AI समिट केस में बेल ऑर्डर को जेल पहुंचने के बाद रिहा किया जाना चाहिए

AI समिट केस में बेल ऑर्डर को जेल पहुंचने के बाद रिहा किया जाना चाहिए
सेशंस कोर्ट के ऑर्डर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था स्टे

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। इंडियन यूथ कांग्रेस AI समिट प्रोटेस्ट केस में दिल्ली पुलिस ने भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरशर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों की 3 दिन की और कस्टडी मांगी।

AI समिट केस में सेशंस कोर्ट के ऑर्डर पर दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे पर सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा जिस ऑर्डर से बेल ऑर्डर पर स्टे लगा था, उस पर स्टे लग गया है। इसका मतलब है कि बेल ऑर्डर बना रहेगा। अब ऑर्डर तिहाड़ जेल तक पहुंचने चाहिए और फिर उसे रिहा किया जाएगा, प्रोटेस्ट लोकतंत्र का हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे पर सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने

कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले दिनों की घटना बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण रही है। जिस तरह का बयान यहां के वाइस चांसलर ने पॉडकास्ट में दिया है, वो किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का बयान नहीं लगता, वो बहुत गैर-जिम्मेदाराना बयान है। इसका विरोध करने के लिए जब छात्रों और शिक्षकों ने जुलूस निकाला और उसका दमन करने के लिए पुलिस ने बर्ताव किया वो भी मैं नहीं समझता कि ठीक था। छात्रों के साथ छात्रों के साथ पेश आना चाहिए।

Created On :   2 March 2026 7:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story