हिंसा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंसा से संबंधित मामलों में 79 टीडीपी नेताओं को दी जमानत

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंसा से संबंधित मामलों में 79 टीडीपी नेताओं को दी जमानत
  • आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीडीपी के 79 नेताओं को मिली जमानत
  • पुंगनूर और अंगल्लू हिंसा मामला

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुंगनूर और अंगल्लू हिंसा मामलों में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के 79 नेताओं को जमानत दे दी। अदालत ने पुलिस को अगले आदेश तक विधान पार्षद राम भूपाल रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करने का भी निर्देश दिया।

हाई कोर्ट के आदेश से चित्तूर, मदनपल्ले और कडप्पा की जेल में बंद टीडीपी नेताओं को रिहा किया जाएगा। अदालत ने उन्हें हर मंगलवार को संबंधित थानों में उपस्थित होने के लिए कहा है। अन्य 30 टीडीपी नेता पहले ही इन दो मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस को अगले आदेश तक उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया।

टीडीपी नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की यात्रा के दौरान चित्तूर जिले के पुंगनूर शहर में 4 अगस्त को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि कम से कम 160 आरोपियों की पहचान की गई और उनमें से 70 को गिरफ्तार कर लिया गया।

हिंसा तब हुई थी जब पुलिस ने टीडीपी समर्थकों को शहर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि नायडू का काफिला निर्धारित मार्ग से हट गया और शहर में प्रवेश करने की कोशिश की जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई।

उसी दिन अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हिंसा के लिए टीडीपी नेताओं पर भी मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एंगलुर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए नायडू पर हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज किया था।

नायडू और अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से हमला), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ भाषण), 307 (हत्या का प्रयास), 115 (अपराध के लिए उकसाना), 109 (लोक सेवक के खिलाफ अपराध के लिए उकसाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (घातक हथियारों का उपयोग करना), धारा 149 (आपराधिक धमकी) के साथ धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नायडू को आरोपी नंबर एक के रूप में नामित किया गया था। पूर्व सिंचाई मंत्री देविनेनी उमा को आरोपी नंबर-2 नामित किया गया था। इसके अलावा, अमरनाधा रेड्डी, रामभोपाल रेड्डी, शाजहान बाशा, डोम्मलापति रमेश और एन किशोर कुमार रेड्डी सहित अन्य टीडीपी नेताओं को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

टीडीपी इस मामले में नायडू की गिरफ्तारी की आशंका जता रही है। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने नौ सितंबर को उन्हें कथित कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   21 Sep 2023 2:20 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story