डूंगरपुर मामला: आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया
- मुश्किलों में सपा नेता आजम खान
- डूंगरपुर मामले में हुई सात साल की जेल
- सीतापुर जेल में बंद हैं पूर्व मंत्री
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आजम के अलावा कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी मामले में दोषी पाया। उनको आजम के जैसे ही 7 साल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई। कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में आजम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी।
क्या है डूंगरपुर मामला?
डूंगरपुर मामला उस समय का है जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान रामपुर में पुलिस लाइन के पास स्थित डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी के निर्माण से पहले यहां कुछ बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देते हुए बुल्डोजर से ढहा दिया गया था। साल 2016 में हुई इस घटना के एक साल बाद राज्य की सरकार बदली भाजपा सत्ता पर काबिज हुई। इसके बाद जिन घरों को तोड़ा गया था उनके मालिकों ने साल 2019 में थाना गंज में 12 मुकदमे दर्ज कराए।
इन मुकादमों में आरोप था कि साल 2016 में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर में सरकारी कॉलोनी बनाने के लिए उनके घरों में तोड़फोड़ की, कीमती सामान लूटा और बुल्डोजर से घर को ढहा दिया। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आजम खान को भी आरोपी बनाया और चार्टशीट दाखिल की।
बता दें कि साल 2019 में आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक 84 मामले दर्ज हुए थे। जिनमें से पांच पर फैसला आ चुका है। तीन मामलों में सपा नेता को सजा हुई है जबकि अन्य दो में वो बरी हो गए हैं। वर्तमान में वह फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। इस मामले में उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी दोषी साबित हुए हैं। एमपीएमएलए कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।
Created On :   18 March 2024 7:21 PM IST