बीजेपी विधायक टिकिट घोटाला: कर्नाटक पुलिस ने ओडिशा में धार्मिक संत को किया गिरफ्तार

कर्नाटक पुलिस ने ओडिशा में धार्मिक संत को किया गिरफ्तार
  • फरार धार्मिक संत अभिनव हलश्री गिरफ्तार
  • टिकट घोटाले के मामले में हुई गिरफ्तारी
  • कर्नाटक सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) की स्पेशल विंग ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) की स्पेशल विंग के अधिकारियों ने ओडिशा में भाजपा विधायक टिकट घोटाले के सिलसिले में फरार धार्मिक संत अभिनव हलश्री को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी चैत्रा कुंडपुरा एक हिंदू कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हिरासत में रहते हुए मीडिया से कहा था कि एक बार अभिनव हलश्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो घोटाले के संबंध में भाजपा में बड़ी मछलियों की संलिप्तता सामने आ जाएगी। 10 दिन बाद भी संत की गिरफ्तारी न होने से जांच पर सवाल खड़े होने लगे।

पुलिस के मुताबिक, संत को सोमवार रात स्थानीय पुलिस की मदद से ओडिशा के कटक शहर से गिरफ्तार किया गया। संत भुवनेश्वर शहर से बोधगया जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहा था। आरोपी संत को बेंगलुरु लाया जाएगा। हलश्री पर उद्योगपति गोविंद बाबू पुजारी से दक्षिण कन्नड़ जिले के बैंदुरु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक का टिकट दिलाने का वादा करके 1.5 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। उसने घोटाले की मुख्य आरोपी चैत्र कुंडपुरा के साथ एक गिरोह बनाया।

सूत्रों ने बताया कि हलश्री ने भगवा पोशाक छोड़कर टी-शर्ट पहन रखी थी और एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रेन में यात्रा कर रहा थे। 12 सितंबर को कुंडपुरा की गिरफ्तारी के बाद वह गायब हो गया था। पीड़ित ने 8 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। जब कुंडपुरा को उडुपी में गिरफ्तार किया गया तो वह एक बैठक में भाग ले रहा था और वह कार्यक्रम छोड़कर छिप गया। वह काशी पहुंचने की योजना बना रहा था।

वह हैदराबाद, फारूकाबाद, पुरी और कोणार्क गया था। जांच से पता चला है कि आरोपी संत ने कृषि भूमि खरीदी थी और एक पेट्रोल बंक में भी निवेश किया था। इस बीच, उडुपी की कुंडपुरा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सुधीन ने कोटा पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज कराई थी।

आरोप है कि कुंडपुरा ने शिकायतकर्ता से उसके लिए एक दुकान बनवाने का वादा करके 5 लाख रुपये लिए थे। जब उनसे इस बारे में कहा गया तो कुंडपुरा ने उसे झूठे बलात्कार और हत्या करने की धमकी देने के मामले में फंसाने की धमकी दी थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 417 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है।


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Created On :   19 Sept 2023 5:02 PM IST

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