बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली बड़ी राहत, सजा के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक
- जिला कोर्ट से मिली राहत
- जा सकती थी संसद की सदस्यता
- बीजेपी सांसद पर आधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने आरोप लगा है
डिजिटल डेस्क,लखनऊ। उत्तरप्रदेश में बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा के टोरेंट आधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया था। सांसद कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस मामले में इटावा से बीजेपी सांसद को रामशंकर कठेरिया को जिला न्यायालय आगरा से बड़ी राहत मिली है। जिला कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट आगरा के सजा के आदेश पर रोक लगा दी है।
बीजेपी सांसद ने एमपी एमएलए कोर्ट को फैसले के खिलाफ आज सोमवार 7 अगस्त को जिला जज न्यायालय में अपील की थी। जिला न्यायालय से उन्हें बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सजा के आदेश पर रोक लगा दी है।
बता दें जिस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद को दोषी करार दिया है यह वारदात 16 नबंवर 2011 को हुई थी। बीजेपी सांसद पर आरोप है कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी और निस्तारण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके साथ आए 12 से 15 समर्थकों कंपनी के कार्यालय में घुस गए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
Created On :   7 Aug 2023 4:40 PM IST