संपत्ति का ब्योरा: कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी को 7 दिनों में अभिषेक बनर्जी की संपत्ति का ब्योरा देने को कहा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी को 7 दिनों में अभिषेक बनर्जी की संपत्ति का ब्योरा देने को कहा
  • कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई
  • तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की संपत्ति का ब्योरा
  • ईडी को सात दिनों का समय दिया

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की संपत्ति का ब्योरा सौंपने को कहा। अदालत ने इसके लिए ईडी को सात दिनों का समय दिया है।

जज ने केंद्रीय एजेंसी को 21 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने ईडी को एक कॉर्पोरेट इकाई के अन्य निदेशकों की संपत्ति का विवरण भी देने को कहा है। इस कॉर्पोरेट इकाई का नाम हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए पैसे के मामले की जांच में सामने आया।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने ईडी को टॉलीवुड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नाम के साथ-साथ उनकी संपत्ति के विवरण भी पेश करने का निर्देश दिया, जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं। पीठ ने मामले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्रा की संपत्ति का विवरण भी मांगा है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। भद्रा की पहचान कॉर्पोरेट इकाई के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में की गई है।

गुरुवार को जस्टिस सिन्हा ने कहा कि स्कूल नौकरी मामले को भ्रष्टाचार का "बुर्ज खलीफा" बताना ठीक नहीं होगा। याद दिला दें कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने अदालत को बताया था कि पश्चिम बंगाल में स्कूल-नौकरी घोटाला यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के बराबर है।

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल में नौकरी के बदले पैसे मामले में ईडी के अधिकारियों द्वारा अभिषेक बनर्जी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ किए जाने के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

बुधवार रात ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद उन्होंने ईडी को पूछताछ के दौरान अपना विस्तृत बयान अदालत में सौंपने और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती दी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए जानबूझ कर बुलाया गया ताकि वह उसी दिन दिल्ली में हो रहे विपक्षी इंडिया ब्लॉक के समन्वय की पहली बैठक में शामिल न हो सकें।

आईएएनएस

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Created On :   14 Sep 2023 1:07 PM GMT

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