शर्मिष्ठा पनोली अरेस्ट केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को दिया केस डायरी पेश करने का निर्देश

- केस डायरी पांच जून को पेश करें
- इसी दिन अंतरिम जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई
- न्यायमूर्ति पार्थ सारथी मुखर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने दिया आदेश
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह लॉ की पढ़ाई कर रही शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी से जुड़ी केस डायरी पांच जून को उसकी अंतरिम जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई के दौरान अदालत में पेश करे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की जमानत अर्जी पर कोलकाता हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। लॉ स्टूडेंट को एक वीडियो के चलते गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शर्मिष्ठा ने कुछ बॉलीवुड सितारों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चुप्पी क्यों साध रखी है। हालांकि बाद में वीडियो को हटा दिया गया।
जस्टिस पार्थ सारथी मुखर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने आदेश दिया कि गार्डन रीच पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच की जाएगी, जिसके सिलसिले में पनोली को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस संबंध में दर्ज सभी अन्य प्राथमिकियों में कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। आपको बता दें इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी, जिसमें राज्य सरकार एक हलफनामा और पुलिस केस डायरी को कोर्ट के आदेशानुसार पेश करेगी।
आपको बता दें कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा हमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 35 की कोई भी शर्त पूरी होने पर पुलिस चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, आपको पहले प्रावधान पढ़ने चाहिए।
पुलिस ने पनोली को 30 मई की देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और कोलकाता लाया गया, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पनोली ने बढ़ते विवाद के चलते वीडियो को हटा दिया साथ ही अपनी टिप्पणियों को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। लेकिन इस गिरफ्तारी ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया।
Created On :   3 Jun 2025 5:48 PM IST