महाराष्ट्र मतदाता सूची मामला: चुनाव एक्सपर्ट संजय कुमार को सुप्रीम राहत, वोटर लिस्ट से जुड़ी गलत सूचना फैलाने के आरोप में दर्ज हुई हुई थी FIR

- एफआईआर शिक्षाविद को कम से कम एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने का प्रयास
- महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने का आरोप
- सीजेआई ने नोटिस जारी करते हुए कहा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप में भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से दर्ज कराई गई दो एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ये एफआईआर कानून का दुरुपयोग हैं। यह एक शिक्षाविद को कम से कम एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने का प्रयास हैं।
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) में लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को कैंसिल करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एफआईआर में चुनाव विशेषज्ञ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच पीठ ने सीनियर एडवोकेट व कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी ने पीठ के समक्ष दलील देते हुए कहा कि कोर्ट को इस पर गौर करना चाहिए कि चुनाव एक्सपर्ट की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीजेआई ने नोटिस जारी करते हुए कहा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
Created On :   25 Aug 2025 4:34 PM IST