दिल्ली शराब नीति घोटाला: दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, कल पेश करनी होगी लिखित दलील

दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, कल पेश करनी होगी लिखित दलील
  • केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सुनवाई पूरी
  • हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
  • ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आप सुप्रीमो की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने इस मामले में गुरुवार तक लिखित दलील देने को कहा है।

चुनाव प्रचार में शामिल न हों इसलिए हुई गिरफ्तारी

कोर्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। जिस पर ईडी की तरफ से एएसजी एएसवी राजू ने दलीलें दीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इस वजह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बन सकें। उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारा मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। मैं यहां राजनीतिक की नहीं, बल्कि कानून की बात कर रहा हूं। गिरफ्तारी की टाइमिंग इशारा करती है कि यह असंवैधानिक है।'

एसवी राजू ने किया पलटवार

इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, 'मान लीजिए कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले मर्डर कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उसकी गिरफ्तारी मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी। आप मर्डर करेंगे और कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मूलभूत ढांचे को नुकसान होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम अपराध करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुनाव हैं। ये हास्यास्पद है। इससे तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास वॉट्सऐप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है।'

5 घंटे चली बहस के बाद स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि एक दिन पहले ही आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

Created On :   3 April 2024 12:19 PM GMT

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