हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन पर कार्रवाई पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन पर कार्रवाई पर लगाई रोक
"Decks cleared for Kannur Cong veteran K.Sudhakaran as new State president".
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और कन्नूर लोकसभा सदस्य के.सुधाकरन के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुधाकरन द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई होने तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसमें अब जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसोन मावुंकल भी शामिल हैं। एक अनूप ने 2018 में कांग्रेस नेता के कोच्चि कार्यालय में मावुंकल को 25 लाख रुपये का भुगतान किया था।

जब पैसे सौंपे जा रहे थे, तब सुधाकरन भी मौजूद थे और उन्होंने कथित तौर पर उस व्यक्ति की मदद का वादा कर 10 लाख रुपये ले लिए। क्राइम ब्रांच ने सुधाकरन को दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया और उन्हें बुधवार को जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने उपलब्ध होने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि वह 23 जून को उनके सामने पेश होंगे। इसके बाद अपराध शाखा ने एक नया नोटिस जारी किया।

अपनी याचिका में, सुधाकरन ने तर्क दिया कि 2018 में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा 2021 में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था और बहुत बाद में उनका नाम शामिल किया गया। पहली बार कांग्रेस विधायक बने अपने वकील मैथ्यू कुझालनादेन के माध्यम से दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका में सुधाकरन ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और किसी से पैसे नहीं लिए हैं और यह उनकी गरिमा को कम करने के लिए किया जा रहा है।

(आईएएनएस)

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Created On :   16 Jun 2023 8:17 PM IST

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