मध्यप्रदेश: पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को लेकर नगरीय निकायों को निर्देश जारी

डिजिटल डेस्क, भोापल। प्रदेश में नगरीय निकायों के पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी नगरीय निकायों में पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों को अपने यहां पेंशनरों और संबंधित कर्मचारियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है।
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आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोंडवे ने बताया कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन एक बायोमेट्रिक एवं आधार आधारित प्रणाली है। इसके जरिए पेंशनर्स बिना कार्यालय आये ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण-पत्र ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें बार-बार आने की आवश्यकता नहीं होती। पेंशनरों के लिये यह सुविधा पूरी प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाती है। प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 16 हजार 500 पेंशनर्स है, जिन्हें पेंशन दी जा रही है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। नगरीय निकायों में संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के संबंध में जरूरी प्रशिक्षण देने के लिए कहा है। जिससे पेंशनरों को बिना किसी बाधा के यह सुविधा मिल सके।
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इसके साथ ही निर्देश में कहा गया कि नगरीय निकायों में यह सुविधा वैकल्पिक रूप में उपयोग की जा सकती है। पूर्व की प्रक्रिया उसी तरह रहेगी। निकायों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पहले पेंशनरों के पास आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक या पेंशन वितरण एजेंसी में पंजीकृत आधार संख्या और पेंशन से संबंधित सभी आवश्यक विवरण होने चाहिए। बायोमेट्रिक डिवाइस, आरडी सर्विस से युक्त उपकरण, कंप्यूटर या लैपटॉप और जीवन प्रमाण ऐप जैसे तकनीकी साधनों की भी आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया जा सके।
Created On :   19 Nov 2025 12:30 AM IST












