संसद शीतकालीन सत्र: राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक पारित

राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक पारित
  • दो बार स्थगित होने के बावजूद राज्यसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा हुआ
  • दोबारा कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर चर्चा की मांग पर नारेबाजी शुरू कर दी
  • इस बीच ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और संघ राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश और पारित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो बार स्थगित होने के बावजूद राज्यसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर चर्चा की मांग और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 और संघ राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश और पारित किया गया।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले भाजपा सांसदों ने हंगामे के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आदिवासी, एससी-एसटी महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है। तेज हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा के सभापति ने पेश किए गए बिल पर सांसदों से उनका मत मांगा। ध्वनि मत से राज्यसभा में सोमवार को बिल पारित कर दिया गया।

गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा विधेयक पारित कर चुकी है। लोकसभा में दो व्यक्तियों के जबरन घुसने के मुद्दे पर सभापति ने राज्यसभा में बताया कि यह सामूहिक चिंता का विषय है। एक उच्च स्तरीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हालांकि, विपक्षी सांसद सभापति के बयान से संतुष्ट नहीं हुए और गृह मंत्री के बयान की मांग करते रहे। विपक्ष लगातार 'गृहमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ', 'गृहमंत्री जवाब दो, जवाब दो' के नारे लगता रहा।

विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे से नाराज सभापति ने सदन में इस प्रकार के व्यवहार को निंदनीय करार दिया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने हंगामे पर विराम लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुलाकात और चर्चा के लिए अपने चेंबर में आमंत्रित किया।

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Created On :   18 Dec 2023 10:38 AM GMT

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