स्थानीय चुनाव v/s एसआईआर: केरल सरकार की एसआईआर टालने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

केरल सरकार की एसआईआर टालने वाली याचिका पर आज  सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
केरल में स्थानीय चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रही मतदाता सूची एसआईआर को टालने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगी। केरल में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव होने है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत केरल में स्थानीय चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रही मतदाता सूची एसआईआर को टालने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगी। आपकी बता दें केरल में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव होने है। बीते दिने सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने पिटीशन को लिस्ट करने पर सहमति जताई, जब वकील ने टॉप कोर्ट को बताया कि एसआईआर अभी चल रही है।

केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि केरल पंचायत राज एक्ट, 1994 और केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 1994 के तहत कानूनी डेडलाइन का जिक्र करते हुए 21 दिसंबर से पहले एलएसजीआई चुनाव पूरे करना कानूनी तौर पर जरूरी है। साथ ही एसआईआर कराने से एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव पड़ेगा और चुनाव आसानी से होने पर बुरा असर पड़ेगा। पिटीशन में कहा गया कि जब संवैधानिक चुनाव चल रहे हों, तो बेवजह जल्दबाजी करके वेरिफिकेशन की गुणवत्ता को कमजोर करना वोट देने के डेमोक्रेटिक अधिकार के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि लोकल बॉडी के चुनाव 21 दिसंबर तक जरूर पूरे हो जाने चाहिए, लेकिन एसआईआर को अभी पूरा करने की कोई तुरंत जरूरत नहीं है, जबकि विधानसभा चुनाव मई 2026 तक होने हैं।

केरल सरकार ने खुद शीर्ष कोर्ट में एसआईआर टालने की मांग की है, क्योंकि पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया को टालने की मांग वाली उसकी रिट पिटीशन पर विचार करने से मना कर दिया था। जबकि चुनाव आयोग ने केरल हाई कोर्ट के सामने कहा था कि एसआईआर एक देशव्यापी काम का हिस्सा है और आधे से अधिक प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसे बीच में रोकने से अगले चुनावी साइकिल की तैयारियों में बाधा आएगी। जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा था कि चूंकि बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर को चुनौती देने वाली ऐसी ही याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, इसलिए न्यायिक अनुशासन और विनम्रता के कारण केरल हाई कोर्ट को इस केस पर फैसला करने से बचना चाहिए।

राज्य सरकार ने मैनपावर की भारी कमी का हवाला देते हुए एलएसजीआई चुनावों के साथ एसआईआर कराने से एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट पैदा होने का तर्क दिया है। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सरकार को 1 लाख 76 हजार से ज्यादा सरकारी और क्वासी-गवर्नमेंट कर्मचारियों और 68 हजार सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर के तहत 25,668 और अधिकारियों की जरूरत है, जिनमें से कई अनुभवी प्रशिक्षित चुनावी कर्मचारी उसी सीमित समूह में लिए हैं।

Created On :   21 Nov 2025 9:13 AM IST

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