जेल-बेल का चक्कर: मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में मनाएंगे नया साल, दोनों 'आप' नेताओं की मुश्किलें बरकरार

मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में मनाएंगे नया साल, दोनों आप नेताओं की मुश्किलें बरकरार
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में मनाएंगे नया साल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से जेल में बंद आप नेता को अभी कुछ और समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस बीच आज शुक्रवार को न्यायिक हिरासत की अवधी खत्म होने पर मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। जिसका मतलब है कि आप नेता को जेल में ही नया साल मनाना पड़ेगा।

इससे पहले इसी मामले में सह आरोपी आप सांसद संजय सिंह की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। दिल्ली की एक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 10 जनवरी तक बढाने का फैसला किया। ऐसे में संजय सिंह को भी जेल में नया साल बिताना पड़ सकता है। 12 दिसंबर को संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद 21 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला किया।

कोर्ट ने वकीलों को लगाई फटकार

फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने वकीलों को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोग जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं। पूरे मामले की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई थी, तब के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में हुई अनियमितताओं की एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। इसके बाद ईडी की एंट्री हुई और मनी लांड्रिंग के एंगल से भी जांच शुरू हो गई।

कोर्ट ने सीबीआई को दिए ये निर्देश

कोर्ट ने सीबीआई के अधिकारियों को सभी आरोपियों की चार्जशीट की कॉपी देने को कहा। साथ ही, कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट डीवीडी फॉर्मेट में भी सौंपने को कहा। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से जुडे सभी दस्तावेज मामले के सभी आरोपियों को दिया जा चुका है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि आरोपियों के अधिवक्ता सीबीआई ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। इस काम के लिए कोर्ट ने अधिवक्ताओं को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय दिया है।

Created On :   22 Dec 2023 12:16 PM GMT

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