जनप्रतिनिधि के अपराधिक कानून में बदलाव: प्रधानमंत्री.. केंद्रीय मंत्री.. मुख्यमंत्री.. मंत्री के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे नया विधेयक पेश, कांग्रेस ने किया पलटवार, जानिए पूरा मामला

प्रधानमंत्री.. केंद्रीय मंत्री.. मुख्यमंत्री.. मंत्री के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे नया विधेयक पेश, कांग्रेस ने किया पलटवार, जानिए पूरा मामला
  • लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे नया बिल पेश
  • जनप्रतिनिधि के पुलिस हिरासत के 31वें दिन स्वत: जाएगी सदस्यता
  • इस मामले में आधी रात को छिड़ी बहस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के खिलाफ अपराधिक मामले में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा में एक विधेयक पेश करेंगे। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के माध्यम से दी है।

जानिए पूरा मामला

जिन जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपराधिक मामले दाखिल होते थे उन्हें संविधान के तहत केवल दोषी ठहराया जाने के बाद पद से हटाया जाता था, लेकिन ये नया प्रस्तावित बिल पास होने के बाद यदि प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या फिर किसी प्रदेश का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री गिरफ्तार होता है और वह 30 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो स्वत: पद से हटा माना जाएगा।

तीन मसौदा विधेयक पेश करेंगे- अमित शाह

अधिकारियों ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह आज यानी बुधवार को लोकसभा में तीन समौदा विधेयक पेश करने वाले है। ये बिल संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के लिए हैं। अमित शाह इन तीनों बिलों को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखने वाले है, जिसमें अगली संसदीय सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान होगा।

इस मामले में आधी रात को छिड़ी बहस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर आधी रात को भी आग की तरह फैल गई हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, ''क्या दुष्चक्र है! गिरफ्तारी के लिए कोई दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया! विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी धड़ाधड़ और असंगत रूप से हो रही है। नए प्रस्तावित कानून के तहत मौजूदा मुख्यमंत्री आदि को गिरफ्तारी होते ही तुरंत हटा दिया जाएगा।''

कांग्रेस नेता आगे कहा, ''विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के लिए छोड़ दिया जाए और चुनावी मैदान में हराने में असफल होने के बावजूद, उन्हें मनमानी गिरफ्तारियों के ज़रिए हटा दिया जाए!! और सत्ता पक्ष के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी छुआ तक नहीं जाता!!''

Created On :   20 Aug 2025 1:40 AM IST

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