सुप्रीम कोर्ट ने एमओयू सीमांकन सीमा पर हाईकोर्ट की रोक हटाई

Assam-Meghalaya Border Agreement: Supreme Court vacates High Courts stay on MoU demarcation boundary
सुप्रीम कोर्ट ने एमओयू सीमांकन सीमा पर हाईकोर्ट की रोक हटाई
असम-मेघालय सीमा समझौता सुप्रीम कोर्ट ने एमओयू सीमांकन सीमा पर हाईकोर्ट की रोक हटाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा दो राज्यों के बीच भौतिक भूमि सीमाओं के सीमांकन के संबंध में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेघालय द्वारा दायर अपील में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

उत्तरदाताओं में वह लोग शामिल हैं जिन्होंने मूल रूप से एमओयू के निष्पादन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था और तर्क दिया था कि समझौता संविधान के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है।

बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और असम और मेघालय सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि प्रथम ²ष्टया, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश के लिए कोई कारण नहीं बताया है, और समझौता ज्ञापनों के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी या नहीं यह एक अलग मुद्दा है।

उन्होंने कहा, एमओयू पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई जाती है। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि कुछ क्षेत्र, जो एमओयू के अंतर्गत आते हैं, पुराने सीमा विवादों के कारण विकासात्मक लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वकील ने तर्क दिया- साथ ही, दोनों राज्यों के बीच समझौते के कारण सीमा में बदलाव नहीं किया गया है और भूमि का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ है, और यह सिर्फ सीमाओं का सीमांकन है।

दिसंबर में, उच्च न्यायालय ने अंतर-राज्य सीमा समझौते के बाद जमीन पर भौतिक सीमांकन पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। बाद में, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पिछले साल मार्च में, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और उनके असम के समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 विवादित स्थानों में से कम से कम छह में सीमा के सीमांकन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ये क्षेत्र अक्सर दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा करते थे।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   6 Jan 2023 7:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story