बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने मस्जिद विस्फोट पीड़ितों को मुआवजे के लिए गैस कंपनी को दिए निर्देश

Bangladesh High Court directs gas company to compensate mosque blast victims
बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने मस्जिद विस्फोट पीड़ितों को मुआवजे के लिए गैस कंपनी को दिए निर्देश
बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने मस्जिद विस्फोट पीड़ितों को मुआवजे के लिए गैस कंपनी को दिए निर्देश
हाईलाइट
  • बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने मस्जिद विस्फोट पीड़ितों को मुआवजे के लिए गैस कंपनी को दिए निर्देश

ढाका, 10 सितम्बर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने केंद्र के स्वामित्व वाली टिटस गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को नारायणगंज मस्जिद विस्फोट पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में पांच लाख टका (बांग्लादेशी मुद्रा) का भुगतान करने का आदेश दिया है।

फतुल्लाह की बैतस सलात जामे मस्जिद में चार सितंबर को नमाज के दौरान छह एयर कंडीशनर फटने के बाद हुए विस्फोटों में कम से कम 29 लोग मारे गए थे।

न्यायाधीश जे. बी. एम. हसन और एम. खैरुल आलम की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश जारी कर टिटस को अगले सात दिनों के भीतर जिला उपायुक्त को पैसा जमा करने को कहा है।

इसके बाद डिप्टी कमिश्नर पीड़ित परिवारों के बीच मुआवजा वितरित करेंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि राजधानी उन्नयन कार्तिपक्खा (राजुक), ढाका विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डीपीडीसी), टिटस और मस्जिद समिति दुखद घटना में अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं।

इससे पहले हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पीड़ित परिवारों के लिए 50 लाख टका मुआवजे की मांग की गई थी।

घटनास्थल पर गंभीर रूप से झुलसने के बाद आठ लोग अभी भी अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं।

इस बीच एक टिटस जांच समिति ने मस्जिद के विस्तारित हिस्से के क्षतिग्रस्त क्षेत्र में छह पाइप लीक पाए हैं, जो कि अवैध हैं।

अग्निशमन अधिकारियों ने दुर्घटना के कुछ घंटे बाद भी मस्जिद में गैस की भारी मौजूदगी पाई, क्योंकि मस्जिद के नीचे से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन में कम से कम पांच से सात रिसाव (लीकेज) थे।

मस्जिद की इमारत 1990 के दशक में टिन-शेड की संरचना थी और इसे 2000 में एक ईंट की इमारत में बदल दिया गया था। धीरे-धीरे इसकी पहली दो मंजिलें पूरी हो गईं और तीसरी मंजिल के निर्माण का काम चल रहा है।

इन सभी वर्षों के दौरान गैस पाइपलाइन मस्जिद के फर्श के नीचे ही थी।

मस्जिद के विस्तारित निर्माण के दौरान, भूमिगत गैस पाइपलाइन की रैपिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण गैस रिसाव हुआ।

इसके अलावा, मस्जिद का विस्तार करने के लिए संबंधित अधिकारियों से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

टिटस ने सोमवार को गैस आपूर्ति लाइन के रखरखाव में गड़बड़ी के आरोपों के बीच अपने आठ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जिसके कारण रिसाव और विस्फोट हुए।

जांच समिति गुरुवार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।

एकेके/एएनएम

Created On :   10 Sept 2020 6:04 PM IST

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