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Bihar Election: महागठबंधन की सभी 243 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी, कांग्रेस ने बांकीपुर से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को टिकट दिया, देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए महागठबंधन ने गुरुवार को अपने सभी 243 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कांग्रेस और सीपीआई (माले) के प्रत्याशियों का नाम हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस ने शुत्रघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वे भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन और द प्लूरल्स की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनौती देंगे।
हाल ही में करीब दो दिन पहले राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा था कि उन्हें लगता है कि तीन वाम दलों के साथ आने से विपक्षी महागठबंधन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का समीकरण बदल सकता है। झा ने कहा था कि बिहार में सीपीआई (माले), भाकपा और माकपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और करीब 60 विधानसभा सीटों पर इनके निर्णायक वोट हैं। वहीं महागठबंधन के एक और घटक कांग्रेस को भी लगता है कि वाम दलों से गठजोड़ से उनकी संभावनाएं उज्ज्वल हैं।
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों की सूची में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मीरा कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत 30 नेताओं को जगह मिली है। बिहार चुनाव में राजद और वाम दलों के साथ तालमेल करके कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में 28 अक्तूबर को प्रथम चरण का मतदान है। वहीं दूसरे चरण का तीन नवंबर और अंतिम चरण सात नवंबर को होगा। नतीजे की घोषणा 10 नवंबर को होगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।