कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुणाल घोष को विदेश जाने की सशर्त अनुमति दी

Calcutta High Court grants conditional permission to Kunal Ghosh to go abroad
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुणाल घोष को विदेश जाने की सशर्त अनुमति दी
कोलकाता कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुणाल घोष को विदेश जाने की सशर्त अनुमति दी

डिजिटल डेस्क,  कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता कुणाल घोष को विदेश यात्रा की सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की खंडपीठ ने घोष को 16 जनवरी से 31 जनवरी तक सिंगापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के समारोह में भाग लेने की अनुमति दे दी है।

पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उनका पासपोर्ट वापस करने का निर्देश देते हुए घोष को सिंगापुर से वापस आने के तुरंत बाद केंद्रीय एजेंसी को फिर से पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया। साथ ही 5,00,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने को कहा।

शारदा चिटफंड घोटाले के साथ अपने कथित संबंध के बाद सलाखों के पीछे दो साल बिताने और वर्तमान में 2016 में जमानत पर रिहा होने के बाद, घोष ने 2 जनवरी को डिवीजन बेंच से सिंगापुर की यात्रा करने की अनुमति मांगी। उन पर राज्य के बाहर यात्रा करने पर शुरूआती प्रतिबंध थे। हालांकि, बाद में इसमें ढील दी गई और विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया।

मंगलवार को, सीबीआई के वकील ने, घोष की विदेश यात्रा पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि चूंकि घोष शारदा पोंजी घोटाले के प्रमुख अभियुक्तों में से एक हैं, जिस पर केंद्रीय एजेंसी की जांच चल रही है, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सीबीआई के वकील ने तर्क दिया, सीबीआई ने शारदा घोटाले में कुछ विदेशी बैंकों के साथ कुछ लेन-देन लिंक की पहचान की है। इनमें से कुछ विदेशी बैंक सिंगापुर में भी स्थित हैं। हालांकि, खंडपीठ ने अंतत: सीबीआई के वकील के तर्क को स्वीकार नहीं किया और घोष को विदेश यात्रा की अनुमति दी।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   10 Jan 2023 8:00 PM IST

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