संविधान सम्मत है नागरिकता कानून, जिन्हें खिलाफ लगे तो कोर्ट जाएं : आरिफ

Constitution constitutes citizenship laws, go to court if they are against: Arif
संविधान सम्मत है नागरिकता कानून, जिन्हें खिलाफ लगे तो कोर्ट जाएं : आरिफ
संविधान सम्मत है नागरिकता कानून, जिन्हें खिलाफ लगे तो कोर्ट जाएं : आरिफ

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन(सीएए) को संविधान सम्मत बताया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि यह संविधान के खिलाफ है तो उन्हें इस तरह के प्रदर्शनों की जगह सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। क्योंकि चाहे कितने भी बड़े पैमाने पर हिंसा क्यों न हो जाए, इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलता है।

आरिफ मोहम्मद खान ने यहां केरला हाउस में आईएएनएस से बातचीत में हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर लोग कानून पढ़ते तो इस तरह प्रदर्शन नहीं करते।

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, जब देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर एक नया देश बना तो दूसरे धर्म के लोगों को वहां बराबरी का दर्जा नहीं मिला। उस वक्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यहां तक कि कांग्रेस ने वादा किया था कि अपने जीवन और सम्मान की सुरक्षा के लिए जो लोग भारत आए हैं और जो आगे आएंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे। ऐसे में उस वादे को अब केंद्र सरकार ने इस कानून के जरिए वैधानिकता प्रदान की है।

केरल के राज्यपाल ने कहा, अगर हमें सही बात की जानकारी नहीं रहेगी, तो तरह-तरह की अफवाहों में पड़कर डर पैदा होंगे, अगर कानून पढ़ेंगे तो मुझे भरोसा है कि लोग हिंसक प्रदर्शनों का रुख नहीं करेंगे।

-- आईएएनएस

Created On :   22 Dec 2019 7:30 PM IST

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