कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को 7 साल पुराने मामले में बरी किया

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
उत्तर प्रदेश कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को 7 साल पुराने मामले में बरी किया

डिजिटल डेस्क, आगरा (उत्तर प्रदेश)। एमपी-एमएलए की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को लगभग सात साल बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144 के उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह को भी बरी कर दिया। आगरा के एत्मादपुर थाने में नोटिस की अवहेलना करने पर नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने 8 अप्रैल 2016 को आयोजित महापंचायत के खिलाफ नोटिस जारी किया था। नेताओं ने कथित तौर पर महापंचायत की, जिसके बाद पुलिस ने तीन नेताओं समेत 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

सबूतों की कमी के कारण नेताओं को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने आरोप को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुला सका और न ही चार्जशीट में ऐसे गवाह का नाम था। इसके अलावा, इन मामलों में वादी का निधन हो गया था और अदालत ने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयानों में विसंगतियां पाईं।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   1 March 2023 3:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story