पीएमएलए मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की पत्नी को अंतरिम जमानत दी

Court grants interim bail to Satyendar Jains wife in PMLA case
पीएमएलए मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की पत्नी को अंतरिम जमानत दी
नई दिल्ली पीएमएलए मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की पत्नी को अंतरिम जमानत दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि जैन और उनका परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे और उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 1,62,50,294 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

जैन ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी, उन्होंने इसे वापस ले लिया। उन्होंने जमानत याचिका में चिकित्सा आधार का हवाला दिया था। उनके वकील ने कहा कि जैन को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है, वे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन वापस लेना चाहते हैं। वर्तमान मामला 2017 में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले पर आधारित है।

उक्त प्राथमिकी में आरोपों के अनुसार, सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पदस्थापित और कार्य करते हुए, उन्होंने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान अन्य व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों अर्थात उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की मदद से आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में 1,62,50,294 रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   6 Aug 2022 8:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story