राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित डीएमके नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

Defamation case filed against suspended DMK leader for derogatory remarks against Governor
राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित डीएमके नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज
तमिलनाडु राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित डीएमके नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। चेन्नई शहर के सरकारी वकील ने गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषण के लिए निलंबित डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति के खिलाफ मुख्य जिला और सत्र न्यायालय में मानहानि याचिका दायर की है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जी देवराजन ने एक बयान में कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पीड़ित व्यक्ति हैं और शिकायतकर्ता चेन्नई के सरकारी वकील हैं, जो इस अदालत के समक्ष राज्यपाल की ओर से यह शिकायत पेश कर रहे हैं।

राजभवन ने राज्यपाल के खिलाफ बेहद अपमानजनक, अनादरपूर्ण और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कृष्णमूर्ति का एक वीडियो सामने आने के बाद शहर की पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा था। राज्यपाल के उप सचिव प्रसन्ना रामास्वामी ने ग्रेटर चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त को दी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और वह चाहते थे कि पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करे जो वीडियो में राज्यपाल के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहा है। चेन्नई सिटी पुलिस ने वीडियो की जांच की। जिसमें पाया गया कि भाषण अपमानजनक था और इसलिए भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 499 (मानहानि) और 500 के दायरे में आता है।

सत्र न्यायालय के समक्ष शिकायत में, देवराजन ने कहा कि राज्य सरकार ने 15 जनवरी के एक सरकारी आदेश में उन्हें यह शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषण सोशल मीडिया पर राज्यपाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वायरल किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत से शिकायत का संज्ञान लेने और आरोपी को मानहानि के लिए दंडित करने की भी मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार, डीएमके ने 14 जनवरी को पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने के आरोप में आरोपी को अपनी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था।

(आईएएनएस)

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Created On :   19 Jan 2023 8:00 PM IST

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