दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने से किया इनकार

Delhi court refuses to extend the judicial custody of Satyendar Jain
दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने से किया इनकार
दिल्ली दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया। जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 31 मई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। गत सप्ताह शरीर में ऑक्सीजन स्तर में आई कमी के कारण उन्हें लोक नायक जयप्रकाश नारायाण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीबीआई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जैन को अदालत के समक्ष पेश करे। जैन सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

जैन के अस्पताल में भर्ती होने से पहले अदालत ने 18 जून को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर आरोप लगाया है। इसके बाद 31 मार्च को ईडी ने जैन की 4.81 करोड़ रुपये की सचल संपत्ति जब्त कर ली थी। ईडी ने छह जून को जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापे के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद, 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए थे।

 

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Created On :   27 Jun 2022 2:00 PM IST

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