दिल्ली की अदालत ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को तलब किया

Delhi court summons filmmaker Leena Manimekalai
दिल्ली की अदालत ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को तलब किया
काली पोस्टर विवाद दिल्ली की अदालत ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को तलब किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यहां की एक जिला अदालत ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई और अन्य को 6 अगस्त के लिए समन जारी किया है, जिसमें उन्हें उनके नवीनतम फिल्म पोस्टर, वीडियो में हिंदू देवी काली को अनुचित तरीके से चित्रित करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई है।

एडवोकेट राज गौरव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म के पोस्टर में देवी को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है जो न केवल आम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है बल्कि नैतिकता और शालीनता की मूल बातों के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने कहा, इसके अलावा, कथित पोस्टर को प्रतिवादी (लीना) ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था।

तीस हजारी कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिषेक कुमार ने कहा, अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत विवेकाधीन राहत है। इसके अलावा, जैसा कि कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है, असाधारण परिस्थितियों में एकतरफा विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए और अधोहस्ताक्षरी की राय है कि प्रतिवादी को उनके खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की जानी चाहिए।

अदालत ने आज उपलब्ध कराए गए हाल ही में पारित आदेश में कहा, ..इसलिए, मुकदमे का समन और निषेधाज्ञा आवेदन का नोटिस जारी करें।फिल्म निर्माता के अलावा, उनकी कंपनी टूरिंग टॉकीज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस और समन जारी किए गए थे।

 

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Created On :   11 July 2022 2:30 PM GMT

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