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नई दिल्ली: दिल्ली सीएम के घर में तोड़फोड़ मामला : 30 के खिलाफ चार्जशीट

हाईलाइट
- विरोध प्रदर्शन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर 30 मार्च को विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना के सिलसिले में 30 लोगों के खिलाफ निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।
पुलिस ने यह बात आप विधायक सौरभ भारद्वाज की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कही।
दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता संजय लाओ ने सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट सौंपी।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कड़े कदम के तहत मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सड़क के दोनों छोर पर दो गेट लगाए जाएंगे, 60 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और यह कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा।
उच्च न्यायालय ने 30 मई को दिल्ली पुलिस को घटना की जांच के संबंध में अपनी स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया।
सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने पहले कहा था कि वह याचिकाकर्ता (भारद्वाज) के साथ रिपोर्ट साझा करने के इच्छुक नहीं है।
अदालत ने कहा, चूंकि यह मुख्यमंत्री के आवास पर व्यवस्था से संबंधित है, उनकी सुरक्षा के पहलू को देखते हुए, हम इसे याचिकाकर्ता के साथ साझा करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, रिपोर्ट की एक प्रति सीलबंद में सीएम सचिवालय को भेजी जाए।
इससे पहले, पुलिस ने अदालत को अवगत कराया था कि उसने सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन, जिस इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास स्थित है, पर विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया है और वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
अदालत ने 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ की घटना में सुरक्षा में गंभीर चूक की बात कही और पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
30 मार्च को, दिल्ली विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर केजरीवाल की कथित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की अगुवाई में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके आवास के बाहर हंगामा करने के लिए लगभग 70 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
आईएएनएस
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