मतदान और मतगणना के दिन शुष्क दिवस होगा घोषित

Dry day will be declared on the day of polling and counting
मतदान और मतगणना के दिन शुष्क दिवस होगा घोषित
मध्यप्रदेश मतदान और मतगणना के दिन शुष्क दिवस होगा घोषित

डिजिटल डेस्क,निवाड़ी।  मध्यप्रदेश में पृथ्वीपुर विधानसभा के उप चुनाव को दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है, जहां मतदान दिवस 30 अक्टूबर और मतगणना दिवस 2 नवंबर 2021 पर शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग को दिए हैं।

निर्वाचन व्यय निगरानी के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135‘ग’ के प्रावधान अनुसार मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान समाप्ति से पहले की नियत 48 घंटे की समयावधि के दौरान उस क्षेत्र में किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला अथवा सार्वजनिक या निजी स्थान पर स्प्रिट युक्त किण्वित या मादक लिकर या पदार्थ न तो विक्रय होगा और ना ही वितरित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा उप धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है, तो 6 मास तक की कारावास की सजा और 2 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135‘ग’ के तहत मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों से शुष्क दिवस घोषित रहेगा। इसी प्रकार मतगणना की तिथि पर भी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, मतगणना कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।

Created On :   26 Oct 2021 8:08 AM GMT

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