पीएम मोदी का डिग्री प्रमाणपत्र शेयर किया जा सकता है या नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिग्री प्रमाणपत्र साझा करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। गुजरात विश्वविद्यालय ने मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी जिसमें विश्वविद्यालय को मोदी का डिग्री प्रमाणपत्र साझा करने का निर्देश दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की एकल न्यायाधीश की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बहस के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अगर कोई व्यक्ति खुद विश्वविद्यालय से अपना डिग्री प्रमाणपत्र चाहता है, तो वह इसकी मांग कर सकता है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति इसकी मांग नहीं कर सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि डिग्री पब्लिक डोमेन पर डाल दी गई है।
आईएएनएस
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Created On :   9 Feb 2023 7:00 PM IST