शराब की दुकानें पहले बंद करने की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से राज्य में शराब की दुकानों को वर्तमान 10 बजे के बजाय रात 9.30 बजे तक बंद करने की याचिका पर जवाब मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, टी. राजा और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ ने तिरुवल्लुर जिले के वेंगाथुर गांव के गोपीनाथन और मोहन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा, जिसमें रात 9.30 बजे तक तस्माक की दुकानों को बंद करने का सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कई लोगों को रात 10 बजे के बाद सड़कों पर शराब का सेवन करते और अशांति पैदा करते देखा गया और इससे लोगों का शांतिपूर्ण जीवन प्रभावित हो रहा है। तस्माक ने अपने जवाब में अदालत को सूचित किया कि इसके आउटलेट खोलने और बंद करने का समय विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय था।
दुकानों से शराब पीने के बाद देर रात लोगों के हिंसा में शामिल होने के कई उदाहरण सामने आए हैं। खंडपीठ ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुतियां दर्ज करने के बाद मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   20 Jan 2023 10:00 PM IST