महाराष्ट्र संकट: मुंबई पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू की
- धारा 144 लागू
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना में विद्रोह के कम नहीं होने से राजनीतिक संकट और गहराता दिखाई दे रहा है, ऐसे में मुंबई पुलिस ने देश की व्यावसायिक राजधानी में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्ती से निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
राज्यसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों से पहले 3 जून को जारी किए गए आदेशों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, और पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।
पुलिस आयुक्त संजय पांडे द्वारा की गई समीक्षा के बाद, पुलिस ने 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है, और मंत्रियों, विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधियों और शीर्ष एमवीए नेताओं के कार्यालयों और आवासों पर सुरक्षा बढ़ा दी है।
यह कदम पिछले कुछ दिनों में मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सतारा और परभणी में कथित शिवसैनिकों द्वारा रिपोर्ट की गई हिंसा की घटनाओं के बाद उठाया गया है।
पुलिस ने सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने से रोकने के लिए विद्रोही विधायकों को लक्षित करने वाले आपत्तिजनक बैनर या होडिर्ंग लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि शादियों, अंतिम संस्कार आदि जैसे जुलूसों को निषेधात्मक आदेशों के दायरे से बाहर रखा गया है।
सॉर्स-आईएएनएस
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Created On :   25 Jun 2022 8:00 PM IST