मंत्री दोषी करार, अदालत ने दो मामलों में सुनाई सजा

Minister convicted, court sentenced in two cases
मंत्री दोषी करार, अदालत ने दो मामलों में सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश मंत्री दोषी करार, अदालत ने दो मामलों में सुनाई सजा

डिजिटल डेस्क, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)। पीलीभीत की एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यूपी के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को दो मामलों में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ एक दशक पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।

दोनों मामले 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान सुनगढ़ी थाने में दर्ज किए गए थे। अदालत ने दोनों मामलों में से प्रत्येक में मंत्री पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बाद में अदालत ने दोनों मामलों में गंगवार को जमानत दे दी।

गंगवार 2012 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता थे। उनके खिलाफ दो मामलों में से एक 4 जनवरी 2012 को दर्ज किया गया था। इनमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बसपा और गंगवार के चित्रित नारे माधोटांडा रेलवे क्रासिंग के साथ ही स्थानीय घरों के बाहर पाए गए, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था।

5 जनवरी को दर्ज दूसरे मामले में सुनगढ़ी पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ ने कहा था कि गश्त और निगरानी के दौरान उन्होंने प्रिंटर के नाम, पते और मात्रा के बारे में अनिवार्य जानकारी के बिना प्रिंटेड प्रचार सामग्री के साथ गंगवार की कार पाई।

दोनों ही मामलों में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों मामलों में गंगवार को दोषी पाया। फैसला सुनाए जाने के समय गंगवार व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद थे।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   18 Dec 2022 9:30 AM IST

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