जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के लिए लागू होंगे नए नियम

New rules will be applicable for the election of Zilla Parishad President in Odisha
जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के लिए लागू होंगे नए नियम
ओडिशा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के लिए लागू होंगे नए नियम
हाईलाइट
  • ओडिशा में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के लिए लागू होंगे नए नियम

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नया दलबदल विरोधी नियम लागू करने जा रहा है, जो 13 और 25 मार्च को होगा। राज्य सरकार ने हाल ही में एक और खंड जोड़कर ओडिशा जिला परिषद (जेडपी) चुनाव नियम, 1994 में संशोधन किया है। एसईसी के अधिकारियों ने कहा कि नया खंड प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा एजेंटों की नियुक्ति का प्रावधान करता है और चुनाव अधिकारी अधिकृत एजेंटों को उनके संबंधित दलों के निर्वाचित जिला परिषद सदस्य द्वारा डाले गए वोट को सत्यापित करने की अनुमति देगा, जैसा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान किया जाता है।

नए नियमों के अनुसार, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए इन-डायरेक्ट चुनाव के दौरान, सभी सदस्यों को वोट बॉक्स में डालने से पहले अपनी पार्टी द्वारा नियुक्त राजनीतिक एजेंट को अपना वोट दिखाना होगा। अधिकारियों ने कहा, राजनीतिक दलों को प्राधिकृत एजेंटों की नियुक्ति का ब्योरा निर्धारित फॉर्म में संबंधित निर्वाचन अधिकारी को चुनाव के एक दिन पहले शाम 5.30 बजे तक जमा करना होगा।

अनुसूची के अनुसार, एक इच्छुक निर्वाचित जिला परिषद सदस्य चुनाव के दिन सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जमा कर सकता है। अगले एक घंटे में नामांकन की जांच की जाएगी, जबकि उम्मीदवार दोपहर 1 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोपहर 1.30 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और फिर परिणाम घोषित किया जाएगा।

आईएएनएस

Created On :   16 Feb 2022 9:30 PM IST

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