पूर्व मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

Non-bailable warrant issued against former minister Chinmayanand
पूर्व मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
शाहजहांपुर पूर्व मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

डिजिटल डेस्क,  शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार के मामले में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। चिन्मयानंद के खिलाफ मामला 2011 में दायर किया गया था और बाद में अक्टूबर 2012 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी।

2018 में, योगी सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ मामला वापस लेने का फैसला किया और सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया।

बलात्कार पीड़िता द्वारा आपत्ति दायर करने के बाद सीजेएम द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में, पीड़िता ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया था कि अगर मामला वापस ले लिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर शाहजहांपुर में निचली अदालत में मामले की कार्यवाही शुरू हुई।

निचली अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर को पेश किया जाए। शाहजहांपुर के एसपी संजय कुमार ने कहा, हमें एनबीडब्ल्यू के बारे में पता चला है। हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   18 Sep 2022 9:00 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story