अदालत ने आरोपी के मानसिक मूल्यांकन की याचिका खारिज की

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ओडिशा मंत्री हत्या अदालत ने आरोपी के मानसिक मूल्यांकन की याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा की एक अदालत ने शुक्रवार को बेंगलुरु के निमहंस में मंत्री नब दास हत्याकांड के आरोपी गोपाल दास की मानसिक स्थिति की जांच करने की राज्य अपराध शाखा की याचिका खारिज कर दी। सूत्रों के मुताबिक, ओडिशा क्राइम ब्रांच ने आरोपी को बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस (एनआईएमएचएएनएस) में विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने के लिए जिला और सत्र अदालत से अनुमति मांगी।

हालांकि कोर्ट ने पुलिस की दलील को खारिज कर दिया है। एक निचली अदालत ने पहले 20 फरवरी को अपराध शाखा की उसी मांग को खारिज कर दिया था। अपराध शाखा निमहंस में आरोपी गोपाल दास का व्यापक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना चाहती थी।

एक मीडिया बयान में अपराध शाखा (सीबी) ने पहले कहा था कि आरोपी का मानसिक बीमारी का लंबा इतिहास रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, एक विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया जिसमें चार मनोरोग विशेषज्ञ शामिल थे।

आरोपी की जांच के बाद बोर्ड ने कहा कि आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विस्तृत जांच की जरूरत है सूत्रों ने कहा कि अपराध शाखा पुलिस ने निमहंस में दास के मानसिक मूल्यांकन की अनुमति लेने के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत का रुख किया।

गौरतलब है कि 29 जनवरी को बर्खास्त पुलिस एएसआई गोपाल दास ने मंत्री नब दास की हत्या कर दी थी। पूर्व पुलिस अधिकारी ने काफी करीब से मंत्री के सीने में गोली मारी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के पीछे की मंशा का पता नहीं चल पाया है।

 (आईएएनएस)।

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Created On :   3 March 2023 10:30 PM IST

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