रैली में हुई हिंसा के मद्देनजर शिलांग में निषेधाज्ञा लागू

Prohibitory orders imposed in Shillong in view of the violence at the rally
रैली में हुई हिंसा के मद्देनजर शिलांग में निषेधाज्ञा लागू
मेघालय रैली में हुई हिंसा के मद्देनजर शिलांग में निषेधाज्ञा लागू

डिजिटल डेस्क, शिलांग। शिलांग की एक रैली में हुई हिंसा के कुछ दिनों बाद पूर्वी खासी हिल्स जिले के प्रशासन, जिसके अंतर्गत मेघालय की राजधानी आती है, ने सोमवार को शहर और आसपास के इलाकों में धार्मिक जुलूसों को छोड़कर सभी प्रकार की सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया।

उपायुक्त इसावंदा लालू ने 28 अक्टूबर की रैली और उसके बाद शिलांग में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि यह देखा गया है कि आयोजक इस प्राधिकरण द्वारा लगाई गई एक या कई शर्तो का पालन नहीं करते हैं।

उन्होंने अपनी अधिसूचना में कहा कि 28 अक्टूबर को शिलांग में आयोजित ऐसी ही एक रैली में यात्रियों के साथ मारपीट और वाहनों की तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुईं, जिससे बड़े पैमाने पर जनता में भय का माहौल पैदा हो गया है, जबकि यह पता चला है कि अन्य गैर सरकारी संगठन और समूह शिलांग शहर में बड़ी रैलियों जैसे कार्यक्रमों की भी योजना बना रहे हैं।

इसके मद्देनजर, शिलांग शहरी समूह क्षेत्र सहित पूरे शिलांग शहर में पांच या अधिक लोगों की सभा, रैली या जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और आदेश का कोई भी उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा, और किसी अन्य के रूप में उपयुक्त और उचित समझा, आदेश में कहा गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फेडरेशन ऑफ खासी, जयंतिया और गारो पीपल (एफकेजेजीपी) के सदस्यों में से कई लोग नकाबपोश थे। उन्होंने राहगीरों को मुक्का मारा, लात मारी और अंधाधुंध धक्का दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर गैर-आदिवासी थे, जिससे दहशत फैल गई और क्षेत्र में यातायात जाम हो गया। एफकेजेजीपी ने मेघालय में बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं को उजागर करने के लिए रैली का आयोजन किया।

 

आईएएनएस

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Created On :   31 Oct 2022 6:30 PM GMT

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