राहुल ने मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में की अपील

Rahul appeals in Gujarat High Court in defamation case
राहुल ने मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में की अपील
अहमदाबाद राहुल ने मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में की अपील

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर कर आपराधिक मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार दिए जाने और सजा पर रोक लगाने की मांग की। अपील की सुनवाई एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा उचित समय पर की जाएगी। सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि के निलंबन की याचिका खारिज कर दी थी।

गांधी, जो अब एक सांसद के रूप में अयोग्य हैं, को 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणी, सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं, के लिए 23 मार्च को एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी ठहराया था। भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने विधायक मोदी के इस तर्क को स्वीकार किया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर मोदी उपनाम वाले लोगों का अपमान किया। सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

(आईएएनएस)

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Created On :   25 April 2023 4:30 PM GMT

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