सत्तारूढ़ पाक गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट की विवादास्पद पीठ के गठन को खारिज किया

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
पाकिस्तान सत्तारूढ़ पाक गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट की विवादास्पद पीठ के गठन को खारिज किया

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। सत्तारूढ़ पाकिस्तान गठबंधन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की आठ सदस्यीय विवादास्पद पीठ के गठन को खारिज कर दिया, जो मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली थी।

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई से एक दिन पहले जारी एक बयान में, गठबंधन के सहयोगियों ने संसद के अधिकार को छीनने के प्रयासों का विरोध करने और इसके संवैधानिक क्षेत्र में हस्तक्षेप को रोकने की कसम खाई।पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पीठ के गठन पर कड़ी प्रतिक्रिया सुनवाई शुरू होने से कुछ घंटे पहले आई।

अदालत की बेंच में जस्टिस एजाज उल अहसन, मुनीब अख्तर, सैय्यद मजहर अली अकबर नकवी, मुहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक, सैयद हसन अजहर रिजवी और शाहिद वहीद भी शामिल हैं।द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेपी की शक्तियों पर सवाल उठाने वाले किसी भी जज को बेंच में शामिल नहीं किया गया।

पीठ जल्दबाजी में दलीलों के निर्धारण के खिलाफ देश के शीर्ष वकीलों की अदालती कार्यवाही के बहिष्कार के बीच सुप्रीम कोर्ट (अभ्यास और प्रक्रिया) विधेयक 2023 को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर विचार करेगी।द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पीबीसी के उपाध्यक्ष हारूनुर राशिद और कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष हसन रजा पाशा द्वारा देर रात की गई घोषणा में कहा गया है कि सीजेपी ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए जल्दबाजी में पीठ का गठन किया है।उन्होंने कहा कि गुरुवार को देश भर में वकीलों का समुदाय अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करेगा।इस हफ्ते की शुरुआत में, सीजेपी की शक्तियों को कम करने वाला बिल- राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा लौटाए जाने के बाद संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित किया गया था।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   13 April 2023 12:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story