कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को केंद्र सरकार से संपर्क करने की दी अनुमति

Supreme Court allows NGOs to approach the Central Government in the murder case of Kashmiri Pandits
कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को केंद्र सरकार से संपर्क करने की दी अनुमति
दिल्ली कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को केंद्र सरकार से संपर्क करने की दी अनुमति

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और सी.टी. रविकुमार ने एनजीओ वी द सिटिजन्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से केंद्र सरकार के समक्ष शिकायतें उठाने के लिए कहा।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता बरुन कुमार सिन्हा ने पीठ से कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को उजागर करने वाली उनकी दलीलों पर सुनवाई करने का आग्रह किया।पीठ ने कहा कि उन्हें केंद्र से संपर्क करना चाहिएमामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने पर सहमति जताई।पीठ ने वकील को केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी।

याचिका में घाटी से पलायन करने वालों के पुनर्वास के लिए निर्देश देने और 1989-2003 के बीच हिंदू और सिख समुदायों के नरसंहार को बढ़ावा देने वालों की पहचान करने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी।रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर एक क्यूरेटिव पिटीशन भी शीर्ष अदालत में लंबित है, जिसमें 1989-90 के दौरान कश्मीरी पंडितों की कथित सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की सीबीआई या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की गई है।

संगठन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि क्यूरेटिव पिटीशन के समर्थन में वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है।क्यूरेटिव पिटिशन में सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार पर 2018 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है।

 

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Created On :   2 Sept 2022 3:30 PM IST

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