सुप्रीम कोर्ट: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Supreme Court: Petition challenging the Rajya Sabha nomination of former CJI Ranjan Gogoi dismissed
सुप्रीम कोर्ट: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

जैसा कि याचिकाकर्ता सतीश एस काम्बिये के वकील ने प्रस्तुत किया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के योग्य नहीं हैं, जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने कहा- पात्रता का फैसला कौन करेगा? आप? क्षमा करें, हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली।

पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह एक जनहित याचिका है, और वकील से कहा: आप भाग्यशाली है कि हम आप पर कोई जुर्माना नहीं लगा रहे हैं।

नवंबर 2019 में, 13 महीने से अधिक के कार्यकाल के बाद, गोगोई सीजेआई के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, कार्यकाल के दौरान उन्होंने अयोध्या विवाद का फैसला करने वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व किया। 16 मार्च, 2020 को उन्हें सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले भारत के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   9 Nov 2022 9:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story