उम्मीदवार के नामांकन की अस्वीकृति में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court refuses to interfere in rejection of candidates nomination
उम्मीदवार के नामांकन की अस्वीकृति में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार के नामांकन की अस्वीकृति में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डॉ. मांडती थिरुपति रेड्डी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहते थे, लेकिन इसे सेक्रेटरी जनरल, लोकसभा संसद भवन के रिटनिर्ंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने रेड्डी से कहा कि अदालत की ओर से हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है।

रेड्डी ने तर्क दिया कि रिटनिर्ंग ऑफिसर ने उन्हें राष्ट्रपति के आगामी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन पीठ ने कहा कि अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि उनका नामांकन फॉर्म 1952 के अधिनियम में निहित अनिवार्य वैधानिक शर्तों का पालन नहीं कर रहा था।

पीठ ने कहा, मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म को अस्वीकार करने में कोई कानूनी दुर्बलता नजर नहीं आती है और इस अदालत के हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मूल निवासी हैं।

एक अन्य याचिका दिल्ली निवासी बम बम महाराज नौहटिया द्वारा दायर की गई है, जो 2007 से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह एक मौसमी कार्यकर्ता (सीजनल एक्टिविस्ट) हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए हर पांच साल बाद जागते हैं।

इसने नौहटिया के वकील को याचिका वापस लेने के लिए कहा और कहा कि अगर याचिका वापस नहीं ली जाती है तो वह आज ही इस पर फैसला करने से नहीं घबराते हैं।

पीठ ने कहा कि यह एक स्वस्थ प्रथा नहीं है, जब चुनाव की घोषणा की जाती है, तो कार्यकर्ता सक्रिय हो जाता है और बताया कि याचिकाकर्ता ने पहली बार 2007 में इसके लिए प्रयास किया था और अगले पांच वर्षों तक वह किसी तरह छुपा रहा था। पीठ ने कहा, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव आता है, तो आप सक्रिय हो जाते हैं और इसीलिए मैंने कहा है कि वह एक मौसमी कार्यकर्ता हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 5 बी (1) (ए) एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकती है यदि उम्मीदवारी पर 50 सांसदों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 50 समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।

इस पर, पीठ ने कहा कि किसी ने भी याचिकाकर्ता को इन सभी वर्षों के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने से नहीं रोका है। इसमें कहा गया है कि अगर ऐसी याचिकाओं को सुनवाई के लिए दबाया जाता है तो इसका खामियाजा भुगतना होगा।एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में शीर्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वोटों की गिनती मतदान के तीन दिन बाद होगी।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   29 Jun 2022 9:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story