तमिलनाडु के सहकारी विभाग ऋण माफी योजना के लिए अपात्र पाये गये 160 करोड़ रुपये की करेगी वसूली
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सहकारिता विभाग को 160 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, क्योंकि इस साल फरवरी से 37,000 लोग कर्ज माफी योजना के लिए अपात्र पाए गए हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार शनमुगा सुंदरम ने ऋण माफी को रद्द करने का आदेश दिया और प्रत्येक जिले में सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार को आधिकारिक रिकॉर्ड में परिवर्तन शामिल करने का निर्देश दिया। आदेश में संयुक्त पंजीयकों को छूट प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश पारित करने को कहा गया है।
तमिलनाडु सरकार के एक संयुक्त रजिस्ट्रार ने आईएएनएस को बताया कि अगर किसी लाभार्थी ने छूट का लाभ उठाने के लिए गलत जानकारी दी है, तो मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार ऋण की वसूली की जाएगी।यह याद किया जा सकता है कि द्रमुक सरकार ने पदभार ग्रहण करते हुए 31 मार्च, 2021 तक 40 ग्राम तक सोना गिरवी रखकर लिए गए ऋण को माफ करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी।
सरकार ने जनवरी 2022 में दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों, सहकारी समितियों और पेंशनभोगियों के परिवार के सदस्य छूट के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, 2021 में फसल ऋण माफी के लाभार्थी, बिना कमोडिटी कार्ड वाले राशन कार्ड धारक और जिन्होंने अपने राशन कार्ड नंबर और आधार को अपने गहना ऋण खाते से लिंक नहीं किया है, वे भी लाभ लेने के लिए अपात्र होंगे।
तमिलनाडु के सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने इसके आधार पर अभिलेखों की जांच के लिए पूछताछ की। सहकारिता विभाग के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ग्राहकों के डेटाबेस को बनाए रखने में सहकारी बैंकों की ढिलाई कई सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलने का एक मुख्य कारण है।विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2010 से पहले कर्ज लेने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   25 Jun 2022 7:30 PM IST