तेलंगाना के सीईओ ने मुनुगोड़े मतदाता सूची पर हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

Telangana CEO submits report to High Court on Munugode voter list
तेलंगाना के सीईओ ने मुनुगोड़े मतदाता सूची पर हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी
राजनीति तेलंगाना के सीईओ ने मुनुगोड़े मतदाता सूची पर हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने शुक्रवार को मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में संशोधन के बारे में तेलंगाना उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, मुनुगोड़े में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं।

सीईओ ने अदालत को सूचित किया कि 11 अक्टूबर, 2022 तक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,38,759 थी और 12 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,14,847 थी। इस प्रकार, पिछले चार वर्षों के दौरान कुल 23,912 मतदाता बढ़े। सीईओ ने कहा कि इस साल जनवरी से अब तक नए मतदाताओं से 25,013 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए आवेदनों में से 12,249 को स्वीकार किया गया जबकि 7,247 को खारिज कर दिया गया। शेष 5,517 आवेदन लंबित हैं।

अदालत को बताया गया कि शुक्रवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश उज्‍जवल भुइयां और न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने मतदाता सूची के संशोधन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भाजपा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने पाया कि मतदाताओं की संख्या में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह अंतिम मतदाता सूची प्रस्तुत किए जाने तक आदेश नहीं सुनाएगी।

अदालत ने सीईओ को अंतिम मतदाता सूची जमा करने का निर्देश दिया और सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने गुरुवार को चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची घोषित नहीं करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। याचिका दायर करने वाले भाजपा सचिव जी प्रेमेंद्र रेड्डी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश रचना रेड्डी ने अदालत में कहा था कि, नई सूची में संभावित फर्जी मतदाताओं के बारे में आशंकाएं हैं क्योंकि अगस्त और सितंबर में लगभग 25,000 मतदाताओं को शामिल किया गया था। चुनाव आयोग के वकील अविनाश देसाई ने तर्क दिया कि नया मतदाता नामांकन पारदर्शी तरीके से किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उपचुनाव के लिए मतदाताओं की सूची जारी नहीं करने की याचिकाकर्ता की याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है जिसके तहत मतदाता सूची तैयार की जाती है।

 

 (आईएएनएस)।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   14 Oct 2022 7:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story