गुजरात सरकार ने गोधरा के दोषियों की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध, कहा- सिर्फ पत्थरबाजी नहीं..

The Gujarat government opposed the bail plea of ​​Godhra convicts in the Supreme Court, said – not just stone pelting..
गुजरात सरकार ने गोधरा के दोषियों की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध, कहा- सिर्फ पत्थरबाजी नहीं..
न्याय गुजरात सरकार ने गोधरा के दोषियों की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध, कहा- सिर्फ पत्थरबाजी नहीं..
हाईलाइट
  • सरकार को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा।

गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह केवल साबरमती एक्सप्रेस की बोगी पर पत्थर फेंकने का मामला नहीं था, बल्कि दोषियों ने बोगी में लॉक लगा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन में कई यात्रियों की मौत हो गई थी।

मेहता ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पथराव थी। लेकिन जब आप किसी डिब्बे को बाहर से बंद करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर पथराव करते हैं, तो यह सिर्फ पथराव नहीं है। दोषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने कुछ दोषियों के मामलों में अपील दायर की है जिनकी मृत्युदंड को गुजरात उच्च न्यायालय ने उम्रकैद में बदल दिया था।

बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने मेहता से कहा: हम दो सप्ताह के बाद (जमानत याचिकाओं) को सूचीबद्ध करेंगे। मामले में संक्षिप्त दलीलों को सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ कंकत्तो, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गद्दी असला और अन्य की जमानत याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी थी, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि दोषी 17 साल से जेल में है और उसकी भूमिका ट्रेन पर पत्थर फेंकने की थी। पीठ ने कहा कि आरोपी फारूक की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, जबकि यह देखते हुए कि वह 2004 से हिरासत में है और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील शीर्ष अदालत में लंबित है।

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि आवेदक को सत्र अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक, आरोपियों ने भीड़ को उकसाया और कोच पर पथराव किया, यात्रियों को घायल किया और कोच को क्षतिग्रस्त कर दिया।

शीर्ष अदालत ने मेहता द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए सभी अपीलों को सूचीबद्ध करने के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया था, जिसमें सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर अपील भी शामिल थी। मार्च 2011 में, ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 11 को मौत की सजा और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 63 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अक्टूबर 2017 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने सभी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन 11 की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

 

आईएएनएस

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Created On :   30 Jan 2023 6:00 PM IST

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