लोकसभा चुनाव 2024: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या को कोर्ट से झटका

यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या को कोर्ट से झटका
  • गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग को किया खारिज
  • बिना तलाक दूसरी शादी करने के मामले में गैर जमानती वारंट
  • स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने ये सब उनके खिलाफ बेटी संघमित्रा के बिना तलाक दूसरी शादी करने के केस में गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसे रद्द करवाने के लिए स्वामी प्रसाद ने कोर्ट में अपील की थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वादी सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का आरोप है कि बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ वह 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। संघमित्रा और उनके पिता ने तलाक होने की झूठी जानकारी देकर 3 जनवरी 2019 को उनके घर में शादी करवाई। जब वादी को तलाक न होने की जानकारी मिली तो संघमित्रा के परिवार ने शादी की बात उजागर ना होने पाए इसके लिए जानलेवा हमला करवाया। जिसको लेकर वादी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है।लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने मौर्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

स्वामी प्रसाद मौर्या ने बिना ठोस सबूत के कोर्ट से वारंट के कैंसिल करने की अपील की ,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।जानकारी के मुताबिक, स्वामी प्रसाद मौर्या की बेटी संघमित्रा मौर्या ने कथित रूप से बिना तलाक दूसरी शादी की थी। जिसके बाद उन पर मारपीट और गाली-गलौज के साथ जानमाल की धमकी देने और साजिश रचने का आरोप था। स्वामी प्रसाद के खिलाफ जो आरोप है उन पर ट्रायल कोर्ट में विचार हो सकता है। इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद की याचिका खारिज कर दी है।

Created On :   22 April 2024 9:09 AM IST

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