SIR Voter List Revision Update: चुनावी राज्य असम में नहीं होगा एसआईआर, EC ने बताई ये वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि एसआईआर (मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया) के दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
इस प्रक्रिया की शुरुआत 28 अक्टूबर से शुरू होगी और 7 फरवरी को खत्म होगी। 103 दिन लंबे इस प्रोसेस में मतदाता सूची में आवश्यक सुधार होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा।
असम में नहीं होगी एसआईआर
एसआईआर की प्रकिया जहां अगले साल चुनाव वाले राज्य पं. बंगाल में होगी, लेकिन असम में नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां इसकी प्रोसेस अलग तरीके से चलेगी। बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य असम में नागरिकता कानून की धारा 6ए लागू है।
जिसके मुताबिक 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। साल 1966 से 1971 के दरमियान आए लोगों को पंजीकरण के बाद नागरिकता मिल सकती है। वहीं मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है। इन मामलों पर फैसला असम का विदेशी न्यायाधिकरण करता है।
इन राज्यों में होगी एसआईआर
ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा, यूपी, केरल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया होगी।
Created On :   27 Oct 2025 9:24 PM IST













