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बेयरस्टो को इंग्लैंड ने नहीं दिया टेस्ट के लिए केंद्रीय अनुबंध

हाईलाइट
- बेयरस्टो को इंग्लैंड ने नहीं दिया टेस्ट के लिए केंद्रीय अनुबंध
डिजिटल डेस्क, लंदन। इंग्लैंड ने अपने विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को 2020-21 सत्र के लिए टेस्ट क्रिकेट का केंद्रीय अनुबंध नहीं दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बेयरस्टो को हालांकि सीमित ओवरों का अनुबंध दिया गया है। बल्लेबाज जैक क्रॉले, ओली पोप और डॉम सिब्ले को पहली बार टेस्ट अनुबंध मिला है। हरफनमौला खिलाड़ी टॉम कुरैन को सीमित ओवरों का अनुबंध दिया है, जबकि कैंट के बल्लेबाज जो डेनले को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया है। डेनले के पास पहले सीमित ओवरों का अनुबंध था।
कुल 23 खिलाड़ियों को अनुबंध मिला है जो एक अक्टूबर से अगले 12 महीनों तक लागू होगा। इन सभी अनुबंधित खिलाड़ियों को अपने अनुबंध के आधार पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट (ईसीबी) से वेतन मिलेगा। ईसीबी ने हालांकि कहा है कि खिलाड़ियों को कितना भुगतान किया जाएगा वो देखना होगा, क्योंकि कोरोनावायरस के कारण वित्तीय संकट गहराया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।